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टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च से पहले करें ये काम वरना लगेगा ₹5000 जुर्माना : Income Tax New Rule

आयकर दाताओं (Taxpayers) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का समापन नजदीक आ गया है। आयकर विभाग ने **31 मार्च 2026** तक कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों को निपटाने का निर्देश दिया है। यदि आपने इस तारीख तक अपने टैक्स से जुड़े जरूरी काम पूरे नहीं किए, तो आपको **₹5000 का जुर्माना** भरना पड़ सकता है और साथ ही इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। जानिए आपको कौन से काम तुरंत करने चाहिए।

Income Tax Deadline March 31 2026 (अंतिम मौका)

31 मार्च 2026 केवल वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन नहीं है, बल्कि यह कई टैक्स संबंधी कार्यों की 'डेडलाइन' भी है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यह तारीख टैक्स सेविंग निवेश (Tax Saving Investments) और अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) दाखिल करने का आखिरी मौका है। यदि आप अपनी गाढ़ी कमाई पर टैक्स बचाना चाहते हैं या पिछले किसी वर्ष की गलती सुधारना चाहते हैं, तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा है। इस तारीख के बाद कोई भी बहाना नहीं चलेगा।

Updated ITR Filing Last Date (पिछला रिटर्न भरें)

यदि आपने वित्त वर्ष 2023-24 (Assessment Year 2024-25) का इनकम टैक्स रिटर्न किसी कारणवश नहीं भरा था या उसमें कोई गलती रह गई थी, तो उसे सुधारने का यह अंतिम अवसर है। 'अपडेटेड रिटर्न' (ITR-U) दाखिल करने की समय सीमा **31 मार्च 2026** को समाप्त हो रही है। इसके बाद आप उस साल का रिटर्न कभी नहीं भर पाएंगे। ध्यान दें कि अपडेटेड रिटर्न भरने पर आपको बकाया टैक्स पर अतिरिक्त पेनल्टी देनी पड़ सकती है, लेकिन यह आपको कानूनी कार्रवाई से बचाता है।

Tax Saving Investment Proofs (टैक्स कैसे बचाएं?)

अगर आप नौकरीपेशा हैं या आपकी आय कर योग्य है, तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करने का यह आखिरी महीना है। पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वालों को **धारा 80C** के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है। इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले इन योजनाओं में पैसा लगाना होगा:

  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
  • ईएलएसएस म्यूचुअल फंड (ELSS)
  • जीवन बीमा प्रीमियम (LIC)
  • सुकांया समृद्धि योजना (SSY)
  • नेशल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

Advance Tax Payment Rules (एडवांस टैक्स)

आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, यदि किसी करदाता की अनुमानित टैक्स देनदारी एक वित्तीय वर्ष में **₹10,000** से अधिक है, तो उसे एडवांस टैक्स (Advance Tax) चुकाना अनिवार्य है। एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी तारीख **15 मार्च 2026** है। यदि आप इस तारीख तक टैक्स नहीं जमा करते हैं, तो धारा 234B और 234C के तहत आपको ब्याज के रूप में भारी जुर्माना देना होगा।

Penalty of ₹5000 Explained (जुर्माना कब लगेगा?)

अक्सर लोग पूछते हैं कि ₹5000 का जुर्माना किस पर लगता है। यदि आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं (जुलाई या दिसंबर की समय सीमा तक), तो धारा 234F के तहत ₹5000 की लेटे फीस लगती है। इसके अलावा, यदि आप 31 मार्च तक अपना **पैन-आधार लिंक** (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराते हैं (यदि वह अब तक नहीं हुआ है), तो आपका पैन कार्ड 'निष्क्रिय' हो जाएगा और उसे दोबारा चालू कराने के लिए आपको ₹1000 से ₹5000 तक का दंड भरना पड़ सकता है। निष्क्रिय पैन का मतलब है 20% की दर से टीडीएस कटना।

How to Avoid Income Tax Notice? (नोटिस से बचें)

मार्च के महीने में हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन (High Value Transactions) पर भी नजर रखें। यदि आपने बचत खाते में 10 लाख से ज्यादा नकद जमा किया है, या क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा नकद भरा है, तो यह जानकारी विभाग को दी जाती है। सुनिश्चित करें कि ये लेनदेन आपके रिटर्न (ITR) में दिखाई गई आय से मेल खाते हों। बेमेल होने पर आपको विभाग से नोटिस मिल सकता है।

क्या आपने अपने टैक्स सेविंग निवेश पूरे कर लिए हैं या आप अभी भी आखिरी तारीख का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में बताएं।

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